छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को राहत देते हुए राशन कार्ड से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने, नाम जोड़ने या हटाने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह पूरी व्यवस्था अब सेवा-सेतु (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर दी गई है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशन कार्ड से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। नागरिक अब घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अथवा नजदीकी लोक सेवा केंद्रों के जरिए आवेदन कर सकेंगे।
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सेवा-सेतु पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को इस नई व्यवस्था की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसे होगा ऑनलाइन आवेदन
नई व्यवस्था के तहत नागरिक पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा होते ही उन्हें एक Application ID प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से वे अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे। यदि कोई नागरिक स्वयं ऑनलाइन आवेदन करता है तो यह सुविधा निःशुल्क है। वहीं लोक सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन करने पर सरकार द्वारा निर्धारित 30 रुपये शुल्क देना होगा।
डिजिटल सत्यापन और कार्ड जारी प्रक्रिया
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे। पात्र पाए जाने पर स्वीकृति के बाद राशन कार्ड की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त पीडीएफ फाइल स्वतः जनरेट होगी। इसे हितग्राही सेवा-सेतु पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं या लोक सेवा केंद्र से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।
ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड मिलने के बाद सभी परिवार सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकान पर ई-पॉस मशीन या फेस ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी करनी होगी, तभी राशन का लाभ नियमित रूप से मिल सकेगा।
