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Rare Disease : बेटे के लिए वरदान, पिता ने CM का कहा शुक्रिया…ये है टोल फ्री नंबर

Rare Disease: A boon for son, father said thank you to CM... this is toll free number

Rare Disease

बिलासपुर/नवप्रदेश। Rare Disease : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद की नयी किरण लेकर आई है।

113 मरीजों के लिए संजीवनी

इस योजना में गंभीर एवं दुर्लभ बीमारियों के उपचार के (Rare Disease) लिए 20 लाख रूपए तक विशेष उपचार सहायता लोगों को दी जाती है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि लोगों को दी जा रही है। जरूरतमंद लोगों के लिए यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। जिले में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत वर्ष 2021 में 77 लोग लाभान्वित हुए है एवं इस वर्ष माह जनवरी से अब तक 36 लोग लाभान्वित हो चुके है।

गंभीर त्वचा रोग से ग्रसित

मोपका के 6 वर्षीय बालक सात्विक राय के लिए भी यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। सात्विक एक गंभीर त्वचा रोग एपिडर्माेलिसिस बुलोसा से ग्रसित है। यह एक दुर्लभ बीमारी है। जिसके इलाज में काफी पैसों की जरूरत पड़ती है। सात्विक के पिता प्रदीप कुमार ने बताया कि उन्हें इस योजना के बारेे में उनके मित्र से जानकारी मिली। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में आवेदन करने के दो माह के भीतर ही 15 लाख रूपए राज्य शासन द्वारा सात्विक के इलाज के लिए स्वीकृत हो गया।

उन्होंने सात्विक का इलाज क्रिश्चन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर में करवाया। इलाज के बाद सात्विक की स्थिति अभी ठीक है। प्रदीप कुमार राज्य शासन को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि जरूरतमंद लोगों को लिए यह योजना काफी मददगार साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बड़े तबके के स्वास्थ्य की सुध ली है।

सात्विक के इलाज के लिए इतनी बड़ी राशि एकत्र कर पाना उनके लिए कतई संभव नहीं था। शासन द्वारा दी गई मदद से आज उनके बच्चे का इलाज हो पाया है। प्रदेश के नागरिकों को दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों के लिए नगद रहित उपचार का लाभ दिलाने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये है टोल फ्री नंबर

इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी (Rare Disease) के लिये टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल किया जा सकता है अथवा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के स्वास्थ्य बीमा योजना शाखा से भी संपर्क कर सकते हैं।

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