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Post Office Monthly Income Scheme : ₹9 लाख जमा, हर महीने तय आमदनी, सुरक्षित निवेश चाहने वालों के लिए भरोसेमंद विकल्प

Post Office Monthly Income Scheme

Post Office Monthly Income Scheme

अगर आप ऐसा निवेश विकल्प ढूंढ रहे हैं, जहां जोखिम कम हो और हर महीने तय इनकम मिलती रहे, तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Income Scheme) आपके लिए एक मजबूत विकल्प बन सकती है। यह योजना खासतौर पर उन निवेशकों के बीच लोकप्रिय है, जो रिटायरमेंट के बाद या नियमित खर्चों के लिए स्थिर मासिक आय चाहते हैं।

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा समर्थित है, जिससे इसमें निवेश को सुरक्षित माना जाता है। फिलहाल इस स्कीम पर 7.4% सालाना ब्याज दर मिल रही है, जिसका भुगतान हर महीने किया जाता है।

₹9 लाख निवेश पर कितनी होगी मासिक कमाई?

अगर कोई निवेशक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में एकमुश्त ₹9,00,000 जमा करता है, तो मौजूदा ब्याज दर के हिसाब से उसे हर महीने करीब ₹5,550 की फिक्स्ड इनकम (Post Office Monthly Income Scheme) मिलेगी।

यह राशि सीधे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में ऑटो-क्रेडिट की जा सकती है या फिर बैंक खाते में ECS के जरिए ट्रांसफर कराई जा सकती है। यानी निवेश के पूरे कार्यकाल के दौरान आपको बिना किसी उतार-चढ़ाव के हर महीने तय रकम मिलती रहेगी।

POMIS स्कीम की प्रमुख खासियतें

स्कीम की अवधि 5 साल की होती है

एकल या संयुक्त रूप से खाता खोला जा सकता है

संयुक्त खाते में अधिकतम 3 लोग शामिल हो सकते हैं

खाताधारक नॉमिनी जोड़ सकता है, जिसे बाद में भी अपडेट किया जा सकता है

खाता भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है

निवेश की सीमा क्या है?

न्यूनतम निवेश: ₹1,000

सिंगल अकाउंट में अधिकतम निवेश: ₹9 लाख

संयुक्त खाते में अधिकतम निवेश: ₹15 लाख

एक व्यक्ति अपने सभी POMIS खातों में मिलाकर तय सीमा से ज्यादा निवेश नहीं कर सकता

ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम में केवल एक बार ही जमा की अनुमति होती है।

टैक्स को लेकर क्या जानना जरूरी है?

पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम से मिलने वाला मासिक ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल (Post Office Monthly Income Scheme) होता है। यह निवेशक की आयकर स्लैब के अनुसार कर के दायरे में आता है।
हालांकि, पोस्ट ऑफिस ब्याज पर TDS नहीं काटता, लेकिन निवेशक को इसे अपनी इनकम में दिखाना जरूरी होता है। इस स्कीम पर धारा 80C के तहत कोई टैक्स छूट नहीं मिलती।

खाता बंद कराने के नियम

खाता खोलने के 1 साल से पहले बंद नहीं कराया जा सकता

3 साल के भीतर खाता बंद करने पर जमा राशि का 2% जुर्माना

3 साल बाद और 5 साल से पहले बंद करने पर 1% की कटौती

अगर निवेशक किसी महीने ब्याज का दावा नहीं करता है, तो उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलता।

किसके लिए फायदेमंद है यह स्कीम?

रिटायरमेंट के बाद नियमित इनकम चाहने (Post Office Monthly Income Scheme) वाले

कम जोखिम के साथ सुरक्षित निवेश करने वाले

मासिक खर्चों के लिए तय आमदनी पसंद करने वाले निवेशक

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