सारबहरा गांव में शराब के लिए पैसे न देने पर मां की बेरहमी से हत्या (Pendra Murder Case) करने वाले बेटे को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पेंड्रारोड) एकता अग्रवाल की अदालत ने आरोपी अर्जुन सिंह भैना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा दी है। अदालत ने उसे 1000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
14 जुलाई 2024 को की थी हत्या
मामला गौरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सारबहरा का है। 14 जुलाई 2024 की शाम करीब साढ़े पांच बजे आरोपी अर्जुन सिंह अपनी मां रोशनी बाई से शराब के लिए पैसे मांग रहा था। मां के इंकार करने पर अर्जुन ने गुस्से में आकर रापा के बैंट से उस पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल रोशनी बाई जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर भागी, लेकिन वहीं उसने दम तोड़ दिया।
(Pendra Murder Case) 16 जुलाई को हुई गिरफ्तारी
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 16 जुलाई 2024 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

