नई दिल्ली। IRT: वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। इसके लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। पिछली बार की तरह अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार भी आईटीआर फाइल करने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी तो इसकी कोई संभावना नहीं है। आयकर विभाग भी करदाताओं को जल्द से जल्द आईटीआर दाखिल करने के लिए रोजाना मैसेज कर रहा है।
आप घर बैठे मिनटों में अपना आईटीआर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। आइए देखें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ताकि आप अपना आईटीआर आसानी से दाखिल कर सकें।
फॉर्म 16 सबसे अहम
फॉर्म-16 सभी कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसकी मदद से आईटीआर दाखिल किया जाता है। किसी भी कर्मचारी को उसकी कंपनी की ओर से फॉर्म 16 जारी किया जाता है। हर कंपनी को इसे 15 जून से पहले कर्मचारी को देना होगा। इसमें कर्मचारी के वेतन से कर कटौती के साथ-साथ भुगतान किए गए वेतन की पूरी जानकारी होती है। फॉर्म-16 में दो भाग होते हैं। यह जानकारी आईटीआर फॉर्म में पहले से ही उपलब्ध है। आपको उस जानकारी का मिलान करना होगा।
फॉर्म 26एएस की मदद
यह फॉर्म आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें किसी भी करदाता की आय पर लगने वाले टैक्स की पूरी जानकारी होती है। आप आयकर विभाग की वेबसाइट से अपना पैन नंबर डालकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फॉर्म-16 और फॉर्म 26 एएस की तुलना भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स कटौती एक समान है या नहीं। कई बार फॉर्म 26एएस में गलत पैन या असेसमेंट ईयर के कारण काटा गया टीडीएस नहीं दिखता है। अगर ऐसा हुआ तो आप इसके लिए दावा नहीं कर पाएंगे।
ब्याज से आय का प्रमाण पत्र
अगर आपने किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एफडी कराई है या किसी अन्य ब्याज वाली योजना में पैसा जमा किया है, तो ब्याज आय प्रमाण पत्र या बैंक स्टेटमेंट ले जाना जरूरी है ताकि आपको आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सही जानकारी मिल सके। आयकर अधिनियम की धारा 80 टीटीए के तहत आप 10,000 रुपये तक की ब्याज आय पर कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
टैक्स बचत का प्रमाण
कई लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ टैक्स निवेश करते हैं। जो लोग निर्धारित समय के भीतर अपने नियोक्ता को ये दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इसका प्रमाण देना होगा। यह कर बचत निवेश प्रमाण एलआईसी प्रीमियम रसीद, पीपीएफ निवेश पासबुक, ईएलएसएस प्रमाण, दान रसीद, शिक्षा शुल्क रसीद आदि हो सकता है।
चिकित्सा बीमा
धारा 80डी के तहत आप 25,000 रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट का दावा कर सकते हैं। ये पॉलिसियां आपके, आपके जीवनसाथी, बच्चों के लिए हो सकती हैं। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आप 50,000 तक के स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन सभी रसीदों को अपने पास रखें।