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Nirbhaya case: राष्ट्रपति के फैसले को दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

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नई दिल्ली/नवप्रदेश। निर्भया (nirbhaya case) सामूहिक दुष्कर्म मामले के एक दोषी ने राष्ट्रपति (president decision  challenged) द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

निर्भया (nirbhaya case) मामले के चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की दया याचिका राष्ट्रपति (president decision challenged) रामनाथ कोविंद ने खारिज की थी। इस फैसले को मुकेश के वकील ने चुनौती दी है। शीर्ष अदाल इसपर 27 जनवरी को सुनवाई कर सकती है।

राष्ट्रपति (president decision challenged) के पास दया याचिका खारिज होने के बाद गृह मंत्रालय ने अब संबंधित फाइल को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया है। बता दें कि मुकेश की दया याचिका को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ही राष्ट्रपति के पास भेजा था और इसे खारिज करने की सिफारिश भी की थी।

इस पर अमल करते हुए राष्ट्रपति की ओर यह याचिका खारिज की गई है। इससे पहले याचिका को खारिज करने के लिए इसे दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेजा गया था।

राष्ट्रपति के पास ऐसे पहुंची दया याचिका

उल्लेखनीय है कि गत दिनों दोषी मुकेश सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन के पास दया याचिका दी थी। यह याचिका राष्ट्रपति के पास तिहाड़ प्रशासन के जरिए दिल्ली सरकार फिर उपराज्यपाल और फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय होते हुए राष्ट्रपति के पास पहुंची थी।

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