नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2026 को देखते हुए प्रशासन ने चारामा क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया है। कांकेर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 मई 2026 को शाम 5 बजे से मतदान समाप्ति तक चारामा क्षेत्र की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें तथा मदिरा अहाते पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्र में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुष्क दिवस लागू किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग को आदेश के प्रभावी पालन के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
