रायपुर/नवप्रदेश। RERA Action : अगर आप अपनी गाढ़ी कमाई से प्लाट, फ्लैट या अपने सपनों का आशियाना खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा नहीं पूरी तरह सतर्क हो जाइए। छत्तीसगढ़ के रियल एस्टेट कारोबारी लोकलुभावन स्कीम, फ्री गिफ्ट व अन्य ऐसे कई उपहारों के जरिए आपको प्रभावित करने की होड़ में हैं। प्रदेश की ज्यादातर रियल एस्टेट कंपनियां आपको आर्कषित करने के लिए प्रचार-प्रसार में जुटी हुई हैं। इसके लिए कोई खुद की ब्रान्ड वैल्यू पर भरोसा कर आपको प्रभावित करना चाहते हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो कन्फ्रेडरेशन आफ रियल स्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया (क्रेडाई)के नाम का सहारा लेकर प्रापर्टी बेचने की तैयारी में हैं।
यहां यह बताना लाजमी है कि छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवेलपमेंट) एक्ट नवंबर 2017 से लागू हैं। इसमें रेरा (Real Estate Regulatory Authority) ने रियल एस्टेट से प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की हैं। इन जवाबदारियों पर खरा न उतरने पर रेरा ने समय-समय पर मिली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए नामी गिरामी रियल एस्टेट कंपनियों और बिल्डरों पर नकेल कसी है। वहीं कईयों पर स्वत: भी संज्ञान लिया है। इसलिए किसी तरह के फेडरेशन, संघ या ब्रांड की तरफ से किए जा रहे दावों के इतर, आपको ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट, कंपनी व उससे संबंधित समस्त जानकारी रेरा से आवश्य लेनी चाहिए।
नामी रियल एस्टेट कंपनियों व बड़े बिल्डरों पर RERA की कार्रवाई
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि नवंबर 2017 में अस्तित्व में आने के बाद वर्ष 2018-19 में महज एक वर्ष के अंदर रेरा को एक दो नहीं अपितु 309 शिकायतों मिली इसमें 188 का निराकरण कर रेरा (RERA Action) ने अपनी उपयोगिता और उपस्थिति का एहसास कराया। हालांकि 121 शिकायतों का निराकरण नहीं हो सका। वहीं वर्ष 2019-20 में यह शिकायतों में बड़ी वृद्धि देखी गई। इस वर्ष कुल 696 शिकायतें रहीं इसमें से 500 का निराकरण रेरा ने कर दिया वहीं 196 का समाधान नहीं हुआ।
वर्ष 2018-19 की बात करें तो इसमें अधिनियम और भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के निर्देशों के उल्लंघन के लिए भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने 39 प्रमोटर्स और 10 आबंटितियों पर ब्याज अधिरोपित की।
आइए जानते हैं कौन हैं वह 39 प्रमोटर्स…..
1- हर्ष भूमि सिंघानिया बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड 2-वसुंधरा अपार्टमेन्ट तनु कन्स्ट्रक्शन 3-पार्थिवी कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड 4-तनु कन्स्ट्रक्शन 5- ग्रीन ग्लोरा एम.आहूजा (आई)प्राइवेट लिमिटेड 6-मेसर्स मनिधारी बिल्डर एण्ड डेव्लपर्स 7-व्ही.आई.पी हाईट्स आर.सी.पी. इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड 8-श्री केशरिया पाश्र्व बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड 9-तनु कन्स्ट्रक्शन 10-गुलशन वाटिका फेज-2 अधिराज डेव्लपर्स 11-हर्षित लैण्ड मार्क सिंघानिया बिल्डकान 12-तनु कन्स्ट्रक्शन 13-धारा इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड 14-शांति निकेतन बिजनेस प्राइवेट लिमिडेड 15-रायपुर विकास प्राधिकरण 16-डालफिन प्रमोटर्स 17-डालफिन प्रमोटर्स 18-डालफिन प्रमोटर्स 19-डालफिन प्रमोटर्स 20-डालफिन प्रमोटर्स 21-भोसले कन्सलटेन्सी पार्टनर 22-मेसर्स एम.एस सोनी आर्किटेक्ट 23- रिया वल्र्ड आफ पैराडाइज 24ृ-महामाया इन्फ्रारियालिटीज प्राइवेट लिमिटेड 25-तनु कन्स्ट्रक्शन 26-मेसर्स गुडलक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड 27-मेसर्स अंश बिल्डर्स 28- छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मण्डल दुर्ग 29- छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मण्डल दुर्ग 30 -जय लोकनाथ बाबा 31- भोसले कन्सलटेंसी पार्टनर 32-सतगुरू इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड 33- अभिलाषा बिल्डर्स 34-अभिलाषा बिल्डर्स 35-निमार्ण बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स 36-मेसर्स ए. ढेबर बिल्डकान 37-मेसर्स महत्वकांक्षी बिल्डर्स 38- छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मण्डल रायपुर 39-किंग्स टाउन नवभारत डवलपिंग प्राइवेट लिमिटेड
10 आबंटितियों के यह हैं नाम …
1-कमल श्री टावर 2- कमल श्री टावर 3- मेसर्स पार्थिवी कन्स्ट्रक्शंस 4-कमल श्री टावर 5-डालफिन प्रमोटर्स एण्ड बिल्डर्स 6-वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स 7-मेसर्स अंश बिल्डर्स बरसाना रेसीडेन्सी 8-छत्तीसगढ़ गृह निमार्ण मण्डल 9- संत जोसेफ टाउन 10- अधिराज बिल्डर्स, गुलशन वाटिका फेज-2
वर्तमान में रेरा की अधिकृत बेवसाइट में ताजा स्थिति कुछ इस प्रकार है। रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट 1319 हैं इसमें रजिस्टर्ड प्रमोटर्स 974 हैं वहीं 615 रजिस्टर्ड एजेन्ट हैं। वहीं 1341 शिकायतों का निराकरण होना भी बताया गया है।
कुछ जानकारियां आपके लिए हो सकती हैं महत्वपूर्ण….
प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
सभी कमर्शियल और रिहायशी प्रोजेक्ट्स को छत्तीसगढ़ रेरा में (छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरटी) के पास पंजीकृत कराना होगा, लेकिन नियमों में कुछ अपवाद भी हैं। मसलन – संबंधित प्रोजेक्ट में एरिया 500 स्क्वेयर फीट से अधिक नहीं है। वहीं, अपार्टमेंट्स की संख्या 8 हो साथ ही बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो।
प्रोजेक्ट अपडेट्स: बिल्डर्स को छत्तीसगढ़ रेरा को हर तिमाही में प्रोजेक्ट्स की स्थिति की जानकारी देनी होगी।
एडवांस डिपॉजिट: राज्य रेरा (RERA Action) के नियमों के मुताबिक, बिना लिखित अग्रीमेंट के बिल्डर प्रॉपर्टी की कुल लागत के 10 प्रतिशत से ज्यादा एडवांस पेमेंट नहीं ले सकता।
निलंब खाता: खरीदारों से परियोजना के लिए वसूली गई राशि का 70 प्रतिशत बिल्डर को एक अलग खाते में डिपॉजिट करना होगा. निर्माण की लागत और जमीन खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
प्रोजेक्ट में देरी पर ब्याज: अगर बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता या फिर अपार्टमेंट, प्लॉट, बिल्डिंग की पोजेशन अग्रीमेंट के नियमों के मुताबिक नहीं दे पाता तो देरी के लिए उसे हर महीने पेनाल्टी चुकानी होगी। अगर ग्राहक प्रोजेक्ट छोडऩा चाहता है क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है तो बिल्डर को उससे मिली राशि ब्याज सहित लौटानी होगी।
प्रोजेक्ट का विज्ञापन: बिल्डर को प्रोजेक्ट का विज्ञापन या प्रोस्पेक्टस रेरा की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा। ऐसा इसलिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बिल्डर वह सारी सुविधाएं ग्राहकों को मुहैया करा रहा है, जिसका उसने वादा किया है।
ब्रोकर्स पर पेनाल्टी: अगर कोई ब्रोकर छत्तीसगढ़ रेरा के तहत रजिस्टर नहीं है, उन्हें हर दिन के हिसाब से 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
न्याय क्षेत्र: जो ग्राहक छत्तीसगढ़ रेरा के फैसले से खुश नहीं हैं, वे राज्य कानून के तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर सकते हैं। अगर इसके फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो राज्य के हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।
शिकायत का विकल्प : छत्तीसगढ़ रेरा ने ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने का विकल्प भी दिया है। ऐसे में संबंधित प्रोजेक्ट में से अगर आप असंतुष्ट हैं या आपको लगता है कि बिल्डर आप से किए गए वादों पर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो आप रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
चलते-चलते ……
रियल एस्टेट कारोबार (RERA Action) से जुड़े कई सवालों के जबाब ढूंढने में आप भी हो सकते हैं मददगार, अगर आप के पास है कोई पुख्ता जानकारी तो हमें बताएं। हमारा प्रयास होगा कि इसे हम प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएं और पड़ताल को अंजाम तक……
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