वाराणसी, नवप्रदेश। वाराणसी कोर्ट में मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid Mamla) की सुनवाई पूरी हो गई। वाराणसी कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को तत्काल हटाने का आदेश दिया है।
मुस्लिम पक्ष ने उन पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी अहम होती है। जबकि विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर बने रहेंगे। उधर, सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंपने के लिए और वक्त देने की मांग की गई। इस पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हमें संतुलन बनाना होगा, जगह सुरक्षित करें पर नमाजियों को न रोकें. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Mamla) का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर बड़ा निर्देश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसर में जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए लेकिन, लोगों को नमाज अदा करने से रोका न जाए। मुस्लिम पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे हुफैजा अहमदी से सुप्रीम कोर्ट (Gyanvapi Masjid Mamla) ने कहा कि यह याचिका पूजा-अर्चना के लिए है, न कि मालिकाना हक के लिए इस पर अहमदी ने कहा था कि ऐसे में वहां के हालात ही बदल जाएंगे।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने निर्देश दिया- अगर शिवलिंग मिला है तो हमें संतुलन बनाना होगा। हम डीएम को निर्देश देंगे कि वह उस स्थान की सुरक्षा करें पर मुस्लिमों को नमाज से न रोका जाए।