-वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने जीएसटी पंजीकरण को आसान बना दिया
मुंबई। gst registration: अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क ने उद्यमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रणाली में सुधार किया है। अब, कंपनी के प्रमोटर और निदेशक अपने गृह राज्य में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। इससे पहले, जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए या तो ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता होती थी या कंपनी के पंजीकृत क्षेत्राधिकार में जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करना पड़ता था।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण गृह राज्य में ही किया जाएगा
सरकार ने नये पेशेवरों की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। इससे पहले, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उसी राज्य में किया जाना था जहां आप जीएसटी के लिए पंजीकरण करा रहे थे। हालाँकि अब इसमें बदलाव आ गया है। अब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया जीएसटी पंजीकृत राज्य के बजाय गृह राज्य में ही पूरी की जा सकेगी।
उदाहरण के लिए यदि आपकी कंपनी हैदराबाद में पंजीकृत है और आप महाराष्ट्र से हैं, तो आपको हैदराबाद जाकर जीएसटी पंजीकरण (gst registration) पूरा करना होगा। लेकिन, 3 मार्च 2025 को जीएसटीएन द्वारा किए गए इस अपडेट के साथ, अब आप हैदराबाद आए बिना महाराष्ट्र से अपना जीएसटी पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।
फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू किया गया
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए फर्जी पंजीकरण को रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की शुरुआत की थी। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का चयन करने से करदाताओं को कंपनी के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन का अलग साक्ष्य उपलब्ध हो जाता है, जो आवश्यक होने पर अदालत में मामले को मजबूत कर सकता है।
व्यापारियों को क्या करना चाहिए?
विशेषज्ञों का कहना है कि जीएसटी के लिए पंजीकरण कराने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का विकल्प चुनना चाहिए। क्योंकि यह जीएसटी पंजीकरण में सुरक्षा और प्रामाणिकता का एक अतिरिक्त प्रमाण है। इससे पहले, जब बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विकल्प उपलब्ध नहीं था, तो कई फर्जी पंजीकरण होते थे और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दुरुपयोग होता था।