FEMA Violation Case : ईडी ने रिलायंस इंफ्रा के 13 बैंक खातों से लेन-देन पर लगाई रोक

ईडी ने बुधवार को विदेशी मुद्रा उल्लंघन (FEMA Violation Case) में अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के 13 बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी, जिसके बाद 54.82 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली।

ईडी ने आरोप लगाया गया कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इंफ्रा) ने अपनी विशेष प्रयोजन इकाइयों (एसपीवी) के जरिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) द्वारा आवंटित राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं से सार्वजनिक धन की हेराफेरी की और उसे अवैध रूप से संयुक्त अरब अमीरात भेज दिया।

यह जांच 2010 में कंपनी को दिए गए एक टेंडर से संबंधित है, जिसमें जेआर टोल रोड (जयपुर-रींगस राजमार्ग) के निर्माण के लिए ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) अनुबंध दिया गया था।

आर-इंफ्रा ने बुधवार को एक नियामक फाइलिंग में बताया कि उसे ईडी से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसके तहत फेमा के तहत कथित उल्लंघनों के संबंध में कंपनी के बैंक खातों पर 77.86 करोड़ रुपये की राशि पर ग्रहणाधिकार (लीन) लगा दिया गया है (ED Attachment Order)।

गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने पिछले महीने अनिल अंबानी को इस मामले में पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए उपस्थित नहीं हुए कि वे केवल “वर्चुअल उपस्थिति” ही दे सकते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी ने उन्हें दोबारा बुलाया था या नहीं।

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