नई दिल्ली। EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों को गैर-वापसी अग्रिम भविष्य निधि- पीएफ निकासी की अनुमति दी है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को यहां बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
महामारी के दौरान ईपीएफओ सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत किया गया था।
इसके अनुसार तीन महीने के मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि का 75 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, दिया जाता है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
कोविड-19 महामारी के दौरान ईपीएफ सदस्यों को बड़ी सहायता की जा रही है। विशेषकर उन लोगों की जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। ईपीएफओ ने अब तक 76.31 लाख कोविड अग्रिम दावों का निपटान किया है और कुल 18,698.15 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।
पहला कोविड-19 अग्रिम का लाभ उठाने वाले सदस्य दूसरे कोविड-19 अग्रिम का विकल्प भी चुन सकते हैं। संकट के समय में सदस्यों के लिए वित्तीय सहयोग की आवश्यकता पर विचार करते हुए कोविड-19 दावों को उच्च प्रथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। ईपीएफओ दावों की प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर उन्हें निपटा रहा है।