रायपुर/नवप्रदेश। कोरोना (corona chhattisgarh) संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य व उद्योग विभाग ने अत्यावश्यक श्रेणी में न आने वाले प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों (chhattisgarh industries violating government rule against corona) को बंद करने का आदेश जारी किया है। लेकिन इस आदेश का औद्योगिक संस्थानों द्वारा खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सारडा, वंदना ग्लोबस व एसकेएस में मेंटनेंस विभाग के कर्मचारियों को (employees of cg industries facing problems) को ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया गया है। वहीं ब्लास्ट फर्नेस वाला निक्को प्लांट की सभी इकाइयां चालू हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस प्लांट के सभी कर्मचारियों को ब्लास्ट फर्नेस का कार्ड जारी कर दिया गया है ताकि उन्हें पुलिस से परेशानी न हो। उद्योग जगत के सूत्रों की मानें तो कंपनियों में प्रोडक्शन में 50 फीसदी मेंटनेंस में 50 फीसदी कर्मचारी होते हैं।
इनमें से कुछ औद्योगिक संस्थानों (chhattisgarh industries violating government rule against corona) ने अपने यहां की कोरोना (corona chhattisgarh) से निपटने के लिए किए गए उपायों का जिक्र करते हुए अपने कर्मचारियों को ड्यूटी पर हाजिर रहने संबंधी सर्कुलर भी जारी किया है। कर्मचारियों से यहां तक कहा गया है कि सरकार द्वारा परिवहन सेवा बंद किए जाने से वे अपने साधन से ड्यूटी पर आएं। लेकिन इसका खामियाजा कर्मचारियों (employees of cg industries facing problems) को भुगतना पड़ रहा है।
कर्मचारियों ने कुछ यूं बताई आपबीती
कुछ कर्मचारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वे ड्यूटी पर जाएं तो कैसे क्योंकि हर जगह पुलिस का पहरा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डंडे भी पड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि पुलिस को ड्यूटी का बताओ तो वे नहीं मानते। उनका कहना होता है कि प्लांट बंद कराने के आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं।
पुलिस कह रही एसडीएम को बताओ
और कर्मचारियों का यह कहना सही भी हैं क्योंकि नवप्रदेश द्वारा इस संबंध में धरसींवा थाने के टीआई से बात करने पर उन्होंने कहा कि प्लांट बंद करने के आदेश सोमवार को ही सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। फिर भी यदि प्लांट चालू है तो इसकी शिकायत एसडीएम को करनी चाहिए। वे मौके पर टीम भेजकर जांच करा सकते हैं।
ये था वाणिज्य व उद्योग विभाग का आदेश
वाणिज्य व उद्योग विभाग की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि दवा व चिकित्सकीय उपकरण बनाने वाले उद्योग व ऐसे प्लांट जहां उत्तपादन प्रक्रिया अनवरत प्रकृति की हो (जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस से लौह उत्पाद का संचालन) वे चालू रहेंगे। लेकिन उक्त कंपनियों में से एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो दवा या चिकित्सकीय उपकरण बनाती हो। बता दें कि देश में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 511 हो गया है।
वाणिज्य व उद्योग विभाग की ओर से सभी जिलों के औद्योगिक इकाइयों को लेकर एडवायजरी जारी की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टरों ने अपने यहां की परिस्थिति को देखते हुए दंडात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो इसे कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाना चाहिए।
-मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव वाणिज्य व उद्योग विभाग, छग शासन