-फास्टैग, जीएसटी, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि से लेकर कई योजनाओं में होंगे बदलाव
नई दिल्ली। Complete these five important tasks before March 31: कुछ ही दिनों में चालू वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। इसके बाद सभी नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करेंगे। लेकिन नए वित्तवर्ष में प्रवेश करने से पहले कुछ कार्यों को चार में पूरा करना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं और अन्य समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसमें टीडीएस भरना और जीएसटी के लिए आवेदन करना शामिल है।
जीएसटी संरचना योजना
1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीएसटी कंपोजिशन स्कीम यानी जीएसटी समाधान योजना के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके लिए पेशेवरों को सीएमपी-02 आवेदन पत्र भरना होगा।
फास्टैग केवाईसी अपडेट
31 मार्च से पहले फास्टैग केवाईसी अपडेट नहीं करने पर 1 अप्रैल 2024 से आपका फास्टैग खाता अमान्य हो जाएगा। केवाईसी को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की वेबसाइट या इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पोर्टल पर पूरा किया जा सकता है।
कर बचत के लिए निवेश
अगर आप वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी आयकर योजना के तहत आईटीआर दाखिल करने जा रहे हैं तो टैक्स राहत का लाभ पाने के लिए 31 मार्च से पहले जरूरी निवेश कर लें। इसके जरिए आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
न्यूनतम निवेश आवश्यकता
पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि समेत अन्य योजनाओं में निवेश के मामले में न्यूनतम निवेश की शर्त 31 मार्च तक पूरी करनी होगी। पीपीएफ में न्यूनतम निवेश 500 रुपये और सुकन्या योजना में न्यूनतम 250 रुपये। ऐसा न करने पर जुर्माना लग सकता है।
टीडीएस फाइलिंग
जनवरी 2024 के लिए विभिन्न धाराओं के तहत कर छूट का लाभ उठाने के लिए मार्च में टीडीएस फाइलिंग प्रमाणपत्र दिखाना आवश्यक है। चालान विवरण 30 मार्च से पहले दाखिल करना होगा।