रायपुर, नवप्रदेश। सीजी पीएससी (CG PSC) 2021 के हुए साक्षात्कार के रिजल्ट पर लगाई गई रोक के खिलाफ लगी याचिका के मामले में मंगलवार को भी बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने आज इस महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए 2022 में राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन पर परीक्षा के अंतिम निर्णय पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में आगामी सुनवाई मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में संभावित है। जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में आज इस मामले में सुनवाई (CG PSC-2022) हुई ।
दरअसल 19 सितंबर को उच्च न्यायालय ने 50 प्रतिशत आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए, राज्य में लागू 58 प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया था।
जिसके बाद आयोग ने CG PSC 2021 के साक्षात्कार के परिणाम पर रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ अभ्यर्थी प्रशांत तिवारी सहित 20 अन्य ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई (CG PSC-2022) थी।
जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में मामले की मंगलवार को भी सुनवाई हुई। कोर्ट ने बीती सुनवाई में राज्य शासन से शपथपत्र के साथ जवाब तलब किया था।
शासन ने जवाब देते हुए कहा था कि चूंकि आरक्षण का मसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए शासन इस मामले में कुछ भी निर्णय नहीं ले (CG PSC-2022) सकता।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में 2022 में राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन के औचित्य पर भी सवाल उठाया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि बगैर आरक्षण रोस्टर के जारी किया गया विज्ञापन नियम विरुद्ध है।
जिस पर हाईकोर्ट ने 2022 की राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि बगैर न्यायालय की अनुमति के आयोग परीक्षा परिणाण जारी नहीं करेगा। वहीं इस पूरे मामले में मार्च के दूसरे सप्ताह में सुनवाई होने की संभावना है।
12 फरवरी को होना है प्रीलिम्स
आपको बता दें छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने दिसंबर 2022 में 189 पदों के लिए राज्य सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी किया था। आयोग ने ये विज्ञापन बगैर किसी आरक्षण रोस्टर के जारी किया था। जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को होगी है।