छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग-130 (NH-130 कटघोरा-शिवनगर-अम्बिकापुर) के उन्नयन और इसे शानदार फोरलेन मार्ग में बदलने के काम को बिना किसी प्रशासनिक रुकावट के समय पर पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। कलेक्टर अजीत वसंत ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले सभी क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय (खरीद-बिक्री), हस्तांतरण (ट्रांसफर), खाता विभाजन (बंटवारा) और व्यपवर्तन (डायवर्शन) पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस दायरे में आने वाली जमीनों का कोई भी लेन-देन कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा।
विवाद से बचने के लिए लिया निर्णय
यह कड़ा फैसला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बिलासपुर से मिले एक रणनीतिक प्रस्ताव के बाद लिया गया है। जिले में प्रस्तावित नए बायपास, री-अलाइनमेंट और मुख्य मार्ग को चौड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण (लैंड एक्विजिशन) की कागजी प्रक्रिया शुरू की जानी है।
अधिकारियों के मुताबिक, भूमि अर्जन की भनक लगते ही भू-माफियाओं और स्थानीय लोगों द्वारा जमीनों की लगातार खरीद-बिक्री, नामांतरण और खाता विभाजन शुरू कर दिया जाता है। इससे बाद में जमीन के असली मालिक का सत्यापन करने, मुआवजे की हिस्सेदारी तय करने और मुआवजा राशि बांटने में भारी कानूनी जटिलताएं और आपसी विवाद खड़े हो जाते हैं। इसी गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने यह रोक लगाई है।
इन गांवों पर पड़ेगा सीधा असर
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जब तक प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने से लेकर भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती, तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग-130 की मध्य रेखा (सेंटर लाइन) से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा के भीतर आने वाली सभी जमीनें प्रतिबंधित श्रेणी में रहेंगी। इस आदेश से प्रभावित होने वाले तहसीलों और गांवों की सूची इस प्रकार है:
तहसील उदयपुर : ग्राम साल्ही, गुमगा, डांड़गांव, मनोहरपुर, दावा, विशुनपुर, पण्डरीडांड़, सोनतराई, डूमरडीह, उदयपुर, झिरमिटी और जजगा।
तहसील लखनपुर : ग्राम अमगसी, अंधला, जुड़वानी, केंवरा, केंवरी, लहपटरा, रजपुरीकला और सिंगीटाना।
तहसील अम्बिकापुर : ग्राम भिट्ठीकला, जोगीबांध, माझापारा, मेन्ड्राकला, सांड़बार, सुन्दरपुर और उदयपुर ढाब।
री-अलाइनमेंट वाले इन क्षेत्रों की पूरी जमीन पर भी पाबंदी
मुख्य मार्ग के अलावा, जिन इलाकों में हाईवे का रास्ता थोड़ा बदला जा रहा है (री-अलाइनमेंट), वहां के लिए भी कड़े निर्देश हैं। नगर पंचायत लखनपुर, ग्राम पंचायत हंसडांड़ और ग्राम पंचायत कुंवरपुर के प्रस्तावित री-अलाइनमेंट क्षेत्र के भीतर आने वाली सम्पूर्ण भूमि पर भी किसी भी तरह के क्रय-विक्रय, हस्तांतरण, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर पूर्ण रोक लागू रहेगी।
प्रशासन के इस त्वरित और सख्त फैसले को NH-130 के चौड़ीकरण एवं फोरलेन निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की राह को पूरी तरह से पारदर्शी, व्यवस्थित, साफ-सुथरा और विवादरहित बनाने की दिशा में एक बेहद जरूरी और मील का पत्थर कदम माना जा रहा है।
