नई दिल्ली/नवप्रदेश। केन्द्रीय गृह मंत्रालय (central ministry of home affairs) ने पूर्णबंदी (complete lockdown) के बाद काम काज शुरू (resume work) करने वाली औद्योगिक इकाईयों और फैक्ट्रियों (industries and factories) के लिए रविवार को जरूरी दिशनिर्देश (guidelines) जारी किए।
मंत्रालय ने इनसे सभी जरूरी एहतियात बरतने और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। आन्ध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना को गंभीरता से लेते हुए गृहमंत्रालय ने ये बात कही है।
गृह मंत्रालय (ministry of home affairs) ने कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी (complete lockdown) के बाद काम शुरू करने वाले उद्योग धंधों और फैक्ट्रियों (industries and factories) के लिए रविववार को व्यापक दिशा निर्देश (guidelines) जारी किये। विशाखापट्टनम गैस रिसाव की घटना के मद्देनजर इन दिशा निर्देशों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ये हैं वो दिशा-निर्देश
मानक संचालन प्रक्रिया को अपनाएं
ये दिशा निर्देश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किये हैं जिनमें कहा गया है कि पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में समय समय पर कुछ उद्योग धंधों और फैक्ट्रियों को खोलने की अनुमति दी गयी है। ये काम धंधे लगभग एक महीने से भी अधिक समय से बंद थे । इसलिए इनमें काम शुरू करने से पहले सभी तरह की मानक संचालन प्रक्रिया अपनाया जाना जरूरी है।
स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का हो पालन
सभी इकाईयों में स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन किया जाना चाहिए। कारखानों में व्यापक स्तर पर सफाई की व्यवस्था के साथ ही सामाजिक दूरी और अन्य नियमों का पालन भी जरूरी है।
पहले हफ्ते को प्रायोगिकत तौर पर देखें
इन इकाईयों से कहा गया है कि वे पहले सप्ताह को प्रायोगिक तौर पर देखे और सामने आने वाली कमियों को दूर कर काम को आगे बढाये। इकाईयों को शुरू से ही उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के पीछे नहीं भागना चाहिए बल्कि सभी एहतियात बरतते हुए आगे बढने की जरूरत है।