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Big Breaking Rahul Gandhi : राहुल गांधी को 2 साल की सजा, ये है पूरा मामला

सूरत, नवप्रदेश। राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। हालांकि राहुल गांधी को अभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अदालत से जमानत मिल गई है।

फैसले के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में ही मौजूद (Big Breaking Rahul Gandhi) थे। सूरत अदालत के इस फैसले को राहुल गांधी ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में ही मौजूद थे। वो आज सुबह ही दिल्ली से सूरत के लिए रवाना हुए थे।

क्या कहा था राहुल गांधी ने

दरअसल राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले चोर हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कामन क्यों (Big Breaking Rahul Gandhi) है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?

विधायक ने दर्ज कराया था केस

इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा (Big Breaking Rahul Gandhi) था।चुनावी सभा में हमारे खिलाफ आरोप लगाए गए, जिससे हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी के चलते हम इस मामले को कोर्ट में लेकर आए।

वहीं राहुल गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कोर्ट में अपनी दलील देते हुए कहा था कि पूर्णेश मोदी को इस मामले में पीड़ित पक्ष के रूप में शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए था क्योंकि राहुल गांधी के अधिकांश भाषणों में प्रधान मंत्री को निशाना बनाया गया था, न कि पूर्णेश मोदी को।

चौथी बार पेश हुए राहुल गांधी

न्यायालय में इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 में वे न्यायालय में पेश हुए थे। इस दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

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