Site icon Navpradesh

संपादकीय: रेल में रील बनाने पर रोक सराहनीय कदम

Ban on making reels in railways is a commendable step

Ban on making reels in railways

Ban on making reels in railways: भारतीय रेलवे बोर्ड ने अब रेल में अथवा रेल पटरियों के आस पास रील बनाने पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जो स्वागत योग्य कदम है।

रेलवे बोर्ड ने देश के सभी रेलवे जोन और मंडलों के लिए आदेश जारी किया है कि रेल पटरियों पर या रेल के बोगी के भीतर रील बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। क्योंकि रील बनाने वाले यात्रियों के लिए न सिर्फ असुविधा पैदा करते हैं बल्कि सुरक्षित रेल परिचालन में भी बाधा खड़ी करते हैं।

इसलिए ऐसे कृत्य को खतरे की श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत रेलवे टै्रक के किनारे अथवा ट्रेन के सामने या फिर रेलवे कोच के भीतर वीडियो या रील बनाना प्रतिबंधित किया जा रहा है।

गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर चर्चित होने के लिए युवा पीढ़ी रेलवे बोगी के भीतर अथवा रेलवे ट्रैक के किनारे जानलेवा स्टंट करने से बाज नहीं आती। इस तरह के स्टंट के कारण कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। जिनमें से कई लोगों की तो दर्दनाक मौत भी हो चुकी है।

किन्तु इससे सबक सिखने को कोई तैयार नहीं है। यही वजह है कि अब रेलवे प्रशासन को इस बारे में सख्ती बरतने के लिए बाध्य होना पड़ा है। रेलवे बोर्ड के इस आदेश का कड़ाईपूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो लोग रेलवे के इस आदेश के बाद भी ऐसा दु:साहस दिखाएंगे तब उन्हें इसके गंभीर दुष्परिणाम भुगतने होंगे।

रेलवे के इस निर्णय को राज्य शासन भी विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर सख्तीपूर्वक लागू करें। वहां भी अक्सर रील बनाने के चक्कर में युवा जानलेवा स्टंट करते हैं और कई बार अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। हालांकि ऐसे स्थानों पर सूचना फलक लगाए जाते हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जाती है।

लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का कोई प्रावधान न होने के कारण लोग ऐसी सूचना को गंभीरता से नहीं लेते। उम्मीद की जानी चाहिए कि रेलवे बोर्ड के इस निर्णय का अनुकरण करते हुए राज्य सरकार भी पिकनिक स्पॉटो पर इस तरह के कड़े दिशा निर्देश जारी करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी। तभी रील बनाने के चक्कर में लोग अपने जान को जोखिम में डालने का साहस नहीं करेंगे।

Exit mobile version