भोपाल/नवप्रदेश। Assembly Elections : चुनावी साल में मध्यप्रदेश की सरकार सभी को कुछ न कुछ सौगात दे रही है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों को सौगात देते हुए उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा देने सहित उनका मानदेय एक लाख रुपये प्रति माह कर दिया है। अब प्रदेश सरकार ने सरपंचों को भी एक बड़ी सौगात दी है। अब सरपंचों की वित्तीय सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी है। इससे ग्रामीण सरकार अपने गांवों में विकास बेहतर ढंग से करा सकेगी।
सरपंचों के मानदेय में भी हो चुकी है बढ़ोतरी
मध्यप्रदेश के सरपंचों के लिए एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने सरपंचों के खर्चे के अधिकार बढ़ा दिए हैं। ग्राम पंचायतों में सरपंचों को अब 25 लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार होगा। बता दें कि चुनाव से पहले सरकार पंचायतों को मजबूत कर रही है। पंचायत के बजट में खुद सरकार ने बढ़ोतरी की है। विकास एवं सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में खर्च कर सकें, इसलिए राशि बढ़ाई गई है। इससे पहले सरपंचों के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। विभाग के अवर सचिव शोभा निकुम के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है।
यह जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से जारी आदेश (Assembly Elections) में कहा गया है कि ग्राम पंचायत को नवीन निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के अधिकारी की वित्तीय सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाती है। उक्त परिपत्र में वर्णित अन्य सक्षम अधिकारियों के अधिकार एवं शर्तें यथावत रहेंगी। यह आदेश वित्त विभाग से 19 जनवरी 2023 को दी गई सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।