नवप्रदेश डेस्क। All India Transport Strike Ends : नए हिट एंड रन कानून को लेकर की जा रही हड़ताल मंगलवार देर रात वापस ले ली गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच सुलह होने के बाद हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा चालकों से काम पर लौटने की अपील के साथ ही कहा गया है कि 10 साल की सजा और जुर्माना अभी लागू नहीं किया गया है।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने देर रात कहा कि नया नियम अभी लागू नहीं होगा। इस नियम को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने चालकों से जल्द काम पर लौटने की अपील की। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की है।
इसे लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। इसके बाद ट्रक ड्राइवर्स ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया। ड्राइवरों की ओर से ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने इसका ऐलान किया।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने केंद्र सरकार से सुलह होने के बाद हड़ताल कर रहे ड्राइवर्स से काम पर लौटने का आह्वान किया। मदान ने कहा कि आप सिर्फ हमारे ड्राइवर नहीं है। आप हमारे सैनिक भी हैं। हम नहीं चाहते कि आपको किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ा।
अब तक ऐसा है कानून?
इससे पहले हिट एंड रन के मामलों में आईपीसी की धारा 279, 304ए, और 338 लगाई जाती थी। इनमें दो साल की सजा का सजा का प्रावधान था। इसलिए ड्राइवर हादसे होने की स्थिति में तुरंत गाड़ी को छोड़कर भाग जाया करते थे।
नया कानून क्या है?
संसद द्वारा पारित भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के मामलों के लिए विशेष प्रावधान है। इसके मुताबिक तेजी से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना घटती और ड्राइवर मौके से भागता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। नए कानून में ऐसे मामले में 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।