Accident Compensation : सड़क हादसे के मामले में अदालत ने साफ किया नियम, फैसले के बाद बढ़ी चर्चा

बिलासपुर में सड़क हादसे से जुड़े एक मामले को लेकर सोमवार को कानूनी हलकों में काफी चर्चा रही। अदालत के फैसले के बाद लोग यह समझने की कोशिश करते नजर आए कि आखिर किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार मानी जाएगी और कब नहीं। कोर्ट के इस फैसले को लेकर वकीलों और आम लोगों के बीच भी दिनभर बातचीत होती रही।

मामला एक ऐसे सड़क हादसे से जुड़ा था जिसमें युवक की मौत हो गई थी। परिजन लंबे समय से ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे थे। लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने हादसे की परिस्थितियों और बीमा नियमों को देखते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। फैसले के बाद इस तरह के मामलों को लेकर नई बहस भी शुरू हो गई है।

अधिकरण के फैसले को दी गई थी चुनौती : Accident Compensation

दुर्घटना दावा अधिकरण प्रतापपुर ने पहले मृतक के परिवार को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके बाद मामले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। याचिका में मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की गई थी।

अदालत ने हादसे की वजह पर दिया जोर

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मृतक खुद वाहन चला रहा था और दुर्घटना उसकी लापरवाही के साथ वाहन की तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी। अदालत ने यह भी कहा कि हादसे में किसी दूसरे वाहन की भूमिका सामने नहीं आई।

बीमा कंपनी पर पूरी जिम्मेदारी नहीं

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी सामान्य मुआवजा देने के लिए पूरी तरह बाध्य नहीं मानी (Accident Compensation) जा सकती। अदालत ने मोटर वाहन कानून की संबंधित धारा का उल्लेख करते हुए कहा कि हर मामले में बीमा कंपनी की जवाबदेही समान नहीं होती।

व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा का मिला लाभ

अदालत ने यह भी माना कि बीमा पॉलिसी में व्यक्तिगत दुर्घटना सुरक्षा कवर मौजूद था। इसी आधार पर मृतक के परिवार को अतिरिक्त राशि देने का आदेश दिया गया। पहले 50 हजार रुपए दिए जा चुके थे इसलिए अब बाकी 50 हजार रुपए का भुगतान करने को कहा गया है।

ब्याज के साथ भुगतान का निर्देश

एकल पीठ ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि अतिरिक्त 50 हजार रुपए छह प्रतिशत ब्याज के साथ मृतक के परिवार (Accident Compensation) को दिए जाएं। इसके लिए अदालत ने एक महीने की समय सीमा भी तय की है।

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