100 से ज्यादा लड़कियों से गैंगरेप, ब्लैकमेल कांड के 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 5-5 लाख का अर्थदंड..

-6 दोषियों को स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाइ

अजमेर। Ajmer gangrape and blackmail case: 32 वर्ष पूर्व दर्ज हुए एक मामले में आज कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। वहीं आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपियों को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सजा सुनाई है।

मामला 32 साल पुराना है। जिसमें गैंगरेप, ब्लैकमेल (Ajmer gangrape and blackmail case) मामले में नफीस चिश्ती और नसीम उर्फ टार्जन को पास्को एक्ट के तहत सजा सुनाई है। इन आरोपियों पर आरोप है कि इन 6 लोगों ने 1992 से 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप और अश्लील फोटो के माध्यम से ब्लैकमेल किया था।

इस मामले में 18 आरोपी थे जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुना दी गई थी। आरोपियों में नफीस चिश्ती, टार्जन, सोहिल, सलीम, सैयद जमीर और इकबाल भाटी को दोषी करार दिया था। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है। एक सुसाइड कर चुका है और एक फरार है। वहीं बचे 6 पर आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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