-जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक
नई दिल्ली। 55th gst council meeting 2024: जीएसटी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक समूह ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी में कटौती की सिफारिश की थी। फैसला अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया है। तो आम आदमी को भी उतना ही जीएसटी चुकाना होगा।
55वीं जीएसटी काउंसिल में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी कम करने का फैसला न लिए जाने की वजह भी बताई गई है। कॉन्फ्रेंस में इस बात पर चर्चा हुई कि इस फैसले को लेने के लिए और अधिक स्पष्टता की जरूरत है। जीएसटी काउंसिल ने मंत्री समूह की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में और व्यापक और विस्तृत जानकारी मांगी है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी दर में संशोधन या स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर जीएसटी कटौती पर और अध्ययन की जरूरत है।
वर्तमान में बीमा पर कितना जीएसटी देय है?
स्वास्थ्य बीमा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पर 18 प्रतिशत जीएसटी देय है। एंडोमेंट पॉलिसी योजनाएं पहले वर्ष में 4.5 प्रतिशत और दूसरे वर्ष से 2.25 प्रतिशत जीएसटी के अधीन हैं। जीएसटी की यह दर सभी आयु वर्ग के बीमा पर लागू होती है।
कैबिनेट ने क्या सिफारिश की?
परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने वाली जीवन बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए। यानी ये नीतियां जीएसटी के दायरे से बाहर रहेंगी। इससे बीमाधारक पर वित्तीय बोझ कम होगा।
- -कैबिनेट ने जीएसटी परिषद से यह भी सिफारिश की थी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को किफायती बीमा मिल सके।
- -व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी घटाकर 5 फीसदी करने का भी प्रस्ताव भेजा गया।