नई दिल्ली, नवप्रदेश। सूचना प्रसारण मंत्री ने देश के 78 यूट्यूब चैनल को बंद करने का आदेश दिया है। आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में ये कार्रवाई (YouTube Channels Ban) की गई। ये सभी YouTube चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी, असत्यापित जानकारी फैला रहे थे।
ब्लॉक किए गए YouTube समाचार चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी।जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनज ये निर्णय लिया गया (YouTube Channels Ban) है।
बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इससे पहले भी यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने की कार्रवाई कर चुका है। अप्रैल में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने को लेकर 16 YouTube news channels को ब्लॉक कर दिया गया था।
इनमें 10 चैनल भारतीय और 6 पाकिस्तान बेस्ड YouTube चैनल थे। IT नियम, 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक (YouTube Channels Ban) किया गया था।
मंत्रालय ने बताया था कि भारत के कुछ YouTube चैनलों द्वारा प्रकाशित सामग्री में एक समुदाय को आतंकवादी के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक समुदायों के सदस्यों के बीच घृणा को बढ़ावा दिया गया। इस तरह की सामग्री से सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश थी।