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तीन तलाक रोकने बने नए कानून के बाद प्रदेश का पहला मामला
मनेन्द्रगढ़। नवप्रदेश तीन तलाक (triple talaq) की कुप्रथा रोकने मोदी सरकार (modi government) द्वारा नया कानून (law) बनाए जाने के बाद प्रदेश में पहली बार तीन तलाक का मामला सामने आया है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र की चैनपुर ग्राम पंचायत में लकड़ी टाल के पास रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक (triple talaq) दिए जाने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने पीडि़ता के पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार (arrest) कर लिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उज्जमा परवीन (25) पति दिलशाद ने अपने बच्चों के साथ थाना पहुंचकर शिकायत की। उसने अपनी शिकायत में कहा कि उसका निकाह दिलशाद अख्तर के साथ वर्ष 2013 में मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ हुआ। उसने बताया कि 15 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे उसका शौहर दिलशाद उससे पैसा मांगने लगा।
वह बोली कि मौहारपारा कॉलेज के पास प्याज वाली से पैसा मांग कर दिलवा देती हूं। इस पर उसके शौहर ने अपना बेल्ट निकालकर उसके साथ मारपीट की। और यह कहते हुए कि तुम जैसी औरत को नहीं रखना चाहता तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया।
देवर, ससुर व ननंद पर भी मारपीट का आरोप
पीडि़ता ने यह भी आरोप लगाया कि इस बीच उसके शौहर का भाई रमीज, उसकी बहन आशियाना और सास शकीला एवं ससुर वहां आ गए और सभी मिलकर बोले कि इसे तीन तलाक देकर भगा दो। पीडि़ता ने कहा कि इस पर उसने अपने गहने और रहने के लिए किराया भाड़ा मांगा। लेकिन इस पर उसके देवर व ससुर ने उसकी पिटाई कर दी। ननंद ने भी बाल पकड़कर मारपीट की और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी।
बच्चे भी नहीं रखे पति ने
पीडि़ता ने यह भी कहा कि वह अपने मायके वालों से राय लेकर बच्चों को अपने पति दिलशाद को देने के लिए गई तो ससुराल वालों ने बच्चों को लेने से भी मना कर दिया। बहरहाल पीडि़ता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ द मुस्लिम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज) सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 की धारा 4 ए के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।