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किसकी गलती? पोर्शे कंपनी या RTO ? कार बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी, दो लोगों की मौत..

whose fault? Porsche Company or RTO? That car was running on the road without registration, two people died

pune porsche accident

-पुणे में हुए पोर्शे कार हादसे में चौंकाने वाली जानकारी

पुणे। pune porsche accident: पुणे में रविवार सुबह एक पोर्श कार ने दो लोगों को कुचल दिया। इसमें दोनों की मौत हो गयी। पुणे पुलिस ने इस मामले में वेदांत अग्रवाल और कंस्ट्रक्शन कारोबारी विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अब इस एक्सीडेंट मामले में बड़ी जानकारी सामने आई है। हादसे में शामिल पोर्शे कार बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर दौड़ रही थी।

विशाल अग्रवाल के नाबालिग बेटे ने शराब के नशे में लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी थी। इसमें दुपहिया वाहन पर सवार अनीश कुर्डिया और अश्विनी कोष्टा की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पुणे के कल्याणी नगर इलाके में शनिवार आधी रात के आसपास हुई। इसके बाद पुणे पुलिस (pune porsche accident) ने इस मामले में केस दर्ज कर नाबालिग कार चालक को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन कार ड्राइवर के नाबालिग होने के कारण कोर्ट ने उसे तुरंत जमानत दे दी। इसके बाद पुणे पुलिस की हर तरफ आलोचना हुई।

40 लाख रुपये टैक्स भरने को कहा

नई कार मिलने के बाद कार का रजिस्ट्रेशन कराने की जिम्मेदारी शोरूम संचालक की होती है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, वाहन मालिक को नहीं सौंपा जाता है। हालाँकि कल्याणीनगर में दुर्घटना में दो लोगों की जान लेने वाली लग्जरी कार पोर्श एक अपवाद बन गई है।

रजिस्ट्रेशन करने 20 मार्च को आवेदन किया गया था। कार की जांच की गई और करीब 40 लाख रुपये देने को कहा गया। हालाँकि टैक्स का भुगतान नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। साथ ही इस कार को सड़क पर भी लाया गया।

नई कार (pune porsche accident) लेने के बाद शोरूम चालक को आरटीओ से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर कार मालिक को सौंपनी होगी। लेकिन इस लग्जरी कार को 20 मार्च को विदेश से मुंबई के एक डीलर द्वारा लाया गया है। वाहन पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए आवेदन किया गया था। इसके बाद आरटीओ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस हिसाब से करीब 40 लाख का टैक्स भरने को कहा गया। टैक्स भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी शोरूम संचालक की थी।

…इसलिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं

20 मार्च 2024 को इस कार को मुंबई के एक शोरूम से लिया गया था। हालाँकि, इसे एआरटीओ के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पूरी किए बिना सड़क पर चला दिया गया। इस पर 40 लाख रुपये टैक्स बकाया था। लेकिन इसे नहीं भरा गया, इसलिए कार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अब उनसे कार खरीदने के दिन से टैक्स राशि पर जुर्माना वसूला जाएगा।

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