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…जब कलेक्टर ने दिया पीएम आवास तोडऩे का फरमान

Collector gave orders to break PM house

pradhaanamantree aavaas

कवर्धा/चिल्फीघाटी। कलेक्टर अवनीश शरण IAS Avnish Sharan ने चिल्फीघाटी chilpi ghati के 25 प्रधानमंत्री आवास pradhaanamantree aavaas तोडऩे के आदेश दिए है। दरअसल जहां ये आवास बने है वहां पर छात्रावास की बाउंड्री बनाया जाना है। इन आवासों के बनाए जाते समय इस तरह की कोई योजना पहले सरकार के पास नहीं थी।

अचानक ही इस तरह के फरमान से प्रधानमंत्री आवास  में रह रहे बैगा जनजाति के इन हितग्राहियों के लिए आवास की समस्या खड़ी हो गई है। जानकारी के अनुसार बंगलाटिकरा में बनाये गये छात्रावास के चारों ओर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाउण्ड्रीवाल किया जाना है। ठेकेदार व राजस्व अधिकारियों की लापरवाही से इन आदिवासी परिवारों के पीएम आवास को छात्रावास बाउंड्रीवाल के भीतर ले लिया गया।

अब नए फरमान के मुताबिक छात्रावास परिसर के भीतर किसी भी अन्य लोगों को नही रहने दिया जाएगा। ऐसे में अब 25 परिवारों को दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन इन परिवारों को कहना है कि वर्तमान में जहां ये निवासरत है वह घर पीएम आवास अंतर्गत स्वीकृत हुआ है।

वहीं जिनके प्रधानमंत्री आवास pradhaanamantree aavaas निर्माण हो चुके है उन्हें अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इनमें रामचरण पिता जेठू गोंड, तीजाबाई पति लच्छीलाल, श्यामलाल पिता पदम जिनमें आवास पूर्ण हो चुके है व पूर्ण होने के कगार पर है। नियम अनुसार एक व्यक्ति को दो बार पीएम आवास स्वीकृत नही किया जा सकता।

कलेक्टर से प्रभावितों ने की थी मुलाकात

प्रभावित बैगा परिवार के सदस्यों ने पूर्व में कलेक्टर अवनीश शरण IAS Avnish Sharan से जिला कार्यालय में भेंटकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था। कलेक्टर ने बैगा परिवारों के सदस्यों को भरोसा दिलाया था, कि उनके साथ न्याय होगा। इसके लिए उन्होने स्थल निरीक्षण की बात भी कहीं थी। कलेक्टर श्री शरण और जिला पंचायत सीईओ कुंदन कुमार ने बुधवार को उसी स्थल का निरीक्षण किया।

कलेक्टर ने मानवीय संवेदना को विशेष ध्यान में रखते हुए कहा कि चूंकि बैगा परिवार शासकीय भूमि पर वर्षो से काबिज है, इसलिए उन्हे चिल्फी ग्राम की सीमा की आबादी भूमि पर नियमानुसार व्यवस्थापन किया जाए। प्रभावित परिवारों की मांग है कि पहले शासन उनका मकान बनवा कर दे, इसके बाद वे शिफ्ट होंगे।

क्या कहता है नियम

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्रों को एक ही बार मिलेगा। जिसने पहले इसका लाभ लिया है और उनका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसे मरम्मत के लिए सरकारी मदद नहीं मिलेगी। सिर्फ नए लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार गरीब और आवासविहीन लोंगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देता है। इससे कई लोग लाभ ले चुके हैं, लेकिन अब इस योजना में तब्दीली की गई है। इसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि जिसने पूर्व में आवास योजना का लाभ ले लिया है उसे दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा।

वर्सन:-
प्रभावितों के लिए जमीन चिन्हांकित की जा चुकी है। बरसात के बाद उन्हें व्यवस्थापन किया जाना है जिसमें प्रत्येक प्रभावितों को ढाई डिसमिल जमीन दी जाएगी।
अवनीश कुमार शरण, कलेक्टर, कबीरधाम

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