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Urban Event Guidelines : सार्वजनिक जगहों पर आयोजन अब नहीं होगा बिना अनुमति, नए नियम लागू

Urban Event Guidelines

Urban Event Guidelines

Urban Event Guidelines : अब शहरों में बिना अनुमति सार्वजनिक जगहों पर कोई भी आयोजन करना संभव नहीं होगा। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नए Urban Event Guidelines जारी किए हैं। इसके तहत सार्वजनिक खुले मैदानों, मार्गों, फुटपाथों, चौराहों और अन्य खुले स्थानों पर पंडाल, धरना, रैली, सभा या शोभायात्रा के लिए अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

क्यों जारी किए गए दिशा-निर्देश?

सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों के कारण अक्सर यातायात बाधित होता है।

सुरक्षा, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर स्पष्ट नियम नहीं होने से अव्यवस्था(Urban Event Guidelines) बढ़ती थी।

नए नियम आयोजनों को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।

अनुमति प्रक्रिया – छोटे और बड़े आयोजनों के लिए अलग नियम

500 व्यक्तियों तक और 5000 वर्गफीट तक के पंडाल – साधारण अनुमति प्रक्रिया लागू होगी।

500 से अधिक व्यक्तियों और 5000 वर्गफीट से बड़े आयोजनों – विशेष प्रावधान और कड़ी शर्तें लागू होंगी।

आयोजकों के लिए नए दायित्व

नगरीय प्रशासन विभाग ने आयोजकों को निम्न जिम्मेदारियां सौंपी हैं:

मजबूत पंडाल संरचना (स्टील/लोहे के फ्रेम व सुरक्षित फिक्सिंग)

विद्युत व्यवस्था का मानक पालन

अग्निशमन और आपातकालीन निकासी व्यवस्था

सुरक्षा कर्मियों की तैनाती

साफ-सफाई और अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी

आयोजन के बाद स्थल को पहले जैसी स्थिति में लौटाना अनिवार्य

नगरीय निकायों को निर्देश

नगर निगम और नगरपालिकाओं को परिपत्र भेजकर कहा गया है कि अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाया जाए। नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह गाइडलाइन(Urban Event Guidelines) नगरीय निकायों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का रूप लेगी।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञों का कहना है कि –

इन दिशा-निर्देशों से भीड़ प्रबंधन और पब्लिक सेफ्टी मजबूत होगी।

आयोजनों के बाद शहर में गंदगी और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं कम होंगी।

यह पहल (Urban Event Guidelines) आयोजकों के लिए भी स्पष्ट मार्गदर्शन(Urban Event Guidelines) उपलब्ध कराएगी।

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