नई दिल्ली/नवप्रदेश। उन्नाव दुष्कर्म मामले (unnav rape case sengar) में दोषी भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है (life imprisonment to kuldip sengar) है।
तीस हजारी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सेंगेर (life imprisonment to kuldip sengar) को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही पीड़िता को दिल्ली में घर देने का भी निर्देश दिया गया है। गौरतलब है इस मामले (unnav rape case sengar) में न्याय के लिए पीड़िता के परिजन लगातार कोशिश कर रहे थे।
लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था केस
- इसी पहल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे।
- मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी गई थी।
- सीबीआई ने जांच कर तथ्य रखे।
- बता दें कि मामले में पीड़िता को जान से मारने तक की भी काशिश हुई थी।
Unnav Rape Case में सेंगर दोषी करार, सीबीआई को भी लगी…
फूट फूट कर रोने लगा सेंगर
- कोर्ट के फैसला सुनाते ही कोर्ट रूम में मौजूद कुलदीप सिंह सेंगर फूट-फूट कर रोने लगा।
- हालांकि कोर्ट ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
- हो सकता है अब सेंगर दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करें।