- उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने भी सुनाया फैसला
- भाजपा से निष्कासित विधायक है कुलदीप सेंगर
नई दिल्ली/नवप्रदेश। उन्नाव दुष्कर्म मामले (unnav rape case) में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर (kuldip sengar) को अदालत ने दोषी करार दे दिया है (convicted)। सोमवार को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
साथ ही सीबीआई को फटकार लगाई है। दुष्कर्म पीडि़ता के बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली एम्स में ही अस्थायी कोर्ट रूप बनाया गया था। इस मामले (unnav rape case) में पीडि़त पक्ष के 13 व बचाव पक्ष के 9 गवाहों से जिरह के बाद अदालत ने कुलदीप सेंगर (kuldip sengar) को दोषी करार दिया है (convicted)। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्नाव दुष्कर्म मामले की सुनवाई लखनऊ से दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर की गई थी।
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5 अगस्त से इस मामले की बंद कमरे में लगातार सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल करने में देरी के चलते सीबीआई को भी फटकार लगाई है। इस मामले में एक अन्य आरोपी शशि सिंह पर भी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।
19 दिसंबर को सजा का ऐलान
बहरहाल कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान नहीं किया है। 19 दिसंबर को सजा का ऐलान होगा। इसमें साफ हो जाएगा कि सेंगर को कितने दिन की व किस प्रकार की सजा होगी। सेंगर के वकील उसे कम से कम सजा देने की मांग करेंगे। वहीं पीडि़त पक्ष के वकील दोषी को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने की मांग करेंगे।