रायपुर/नवप्रदेश। अनलॉक 1 (Unlock 1) में केंद्र सरकार (central government) ने भले ही अंतर्राज्यीय परिवन (interstate transportation) की अनुमति दे दी। लेकिन छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) सरकार ने फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी है।
अंतर्राज्यरीय के साथ ही अंतरजिला परिवहन (inter state transportation) के लिए भी ई-पास जरूरी है। हालांकि केंद्र सरकार (central government) ने अनलॉक-1 में यह भी स्पष्ट किया था कि राज्य अपने प्रतिबंध लगा सकते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ (chhattisgarh) के सामान्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि लोगों के अंतर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा। इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अंतर जिला आवागमन के लिए भी नियमानुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
सार्वजनिक पार्क व स्टेडियम 7 जून तक बंद
राज्य के सार्वजनिक पार्क, एवं स्टेडियम 7 जून तक बंद रहेंगे। राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में परिवहन विभाग और क्लब एवं बार के संचालन के बारे में पृथक से आदेश जारी किया जाएगा। जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए इन निर्देशों में कड़ाई की जा सकती है, परन्तु किसी प्रकार की ढील दिए जाने की अनुमति नहीं होगी। प्रदेश में चिचि कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं की अनुमति होगी।