Unified Pension Scheme : वित्त मंत्रालय ने एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की ओर से मिली ठंडी प्रतिक्रिया के बाद मंगलवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) के लिए विकल्प चुनने की समयसीमा को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। 20 जुलाई तक लगभग 31,555 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस (Unified Pension Scheme) के लिए विकल्प चुना था। रिपोर्टों के अनुसार, 30 सितंबर की समयसीमा तक 23 लाख सरकारी कर्मचारियों में से लगभग एक लाख ने इस विकल्प को चुना है।
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवाओं के विभाग ने पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस निर्णय की जानकारी दी। पत्र में कहा गया है, यूपीएस (Unified Pension Scheme) के तहत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिसमें इस्तीफे पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कर छूट आदि शामिल हैं।
विभिन्न हितधारकों से अनुरोध मिले हैं कि कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए। निर्णय लिया गया है कि यूपीएस (Unified Pension Scheme) के लिए विकल्प चुनने की कट-ऑफ तिथि को 30 सितंबर से दो महीने बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया जाए। वित्त मंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है।
इसमें कहा गया है कि पीएफआरडीए से सीआरए प्रणालियों, विनियमों में आवश्यक परिवर्तन करने या इस संबंध में सरकार के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए सर्कुलर जारी करने का अनुरोध किया गया है।
एक अप्रैल 2025 से, सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत यूपीएस (Unified Pension Scheme) को विकल्प के रूप में पेश किया है। यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प 23 लाख सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।