UCC Bill: अवैध संबंध से पैदा बच्चों को भी संपत्ति में मिलेगा बराबरी का हक …

-उत्तराखंड यूसीसी बिल के क्या प्रावधान हैं?

देहरादून। Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड सरकार ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड सरकार का आज से विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। अब यह बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा। आप को बता दे कि यह सत्र सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए ही बुलाया गया है।

इस बिल को आज कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। इस ड्राफ्ट कमेटी ने कहा कि इस बिल में बाल-विवाह, बहु-विवाह पर प्रतिबंध के साथ अनेक प्रावधान भी किए गए है। ड्राफ्ट कमेटी ने अवैध संबंध से होने वाली संतान को भी संपत्ति में बराबरी का हक देने की सिफारिश की है।

यूसीसी बिल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं

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