नई दिल्ली/ए.। उच्चतम न्यायालय ने टीआरपी घोटाले (TRP scam) में मुंबई पुलिस की ओर से जारी समन आदेश के खिलाफ रिपब्लिक टीवी (Republic tv) की याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचुड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को बॉम्बे उच्च न्यायालय जाने को कहा। उसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले की।
रिपब्लिक टीवी (Republic tv) ने अपने सीएफओ और दूसरे अधिकारियों को मुंबई पुलिस द्वारा समन किए जाने को चुनौती दी थी।
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