रायपुर/नवप्रदेश। Transport Department : छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग की एकमुश्त कर-निपटान योजना के तहत बस और ट्रक मालिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने लंबे समय से टैक्स भुगतान न करने वालों की सूची तैयार की है। अब ऐसे बकायादारों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना (एकमुश्त निपटान योजना) शुरू की है।
इसमें (Transport Department) त्रैमासिक व मासिक को मिलाकर सैकड़ों बकायादार है। इन्हें कई बार टैक्स जमा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिवहन विभाग में नियम है कि यदि टैक्स जमा नहीं करते हैं तो तीन तरह से भुगतान जुड़ता है। एक टैक्स, दूसरा पेनाल्टी और तीसरा ब्याज।
इसके तहत 01 अप्रेल 2013 से 31 दिसंबर 18 तक का टैक्स बकाया है, तो बकाया कर की राशि बिना पेनाल्टी केवल मोटरयान कर (ब्याज सहित) भुगतान कर आप बकायादारों की सूची से मुक्त हो सकते हैं।
इसके लिए छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग (Transport Department) ने ‘एकमुश्त कर-निपटान’ लागू की है। इस योजना की अवधि 01 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक है, एकमुश्त निपटान योजना की समाप्ति के बाद बकाया कर की राशि ब्याज-पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। विभाग ने टैक्स डिफाल्टर होने से बचने और एकमुश्त निपटान योजना का लाभ लेने की अपील भी की है।