रायपुर। गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। गणेश प्रतिमाओं के दर्शन और झांकियां देखने के लिए शाम से देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों के घरों से निकलने के कारण शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ गया है। इसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम की धारा 115 के तहत मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर लगाया गया प्रतिबंध 27 सितंबर तक बढ़ा दिया है।
रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस के मुताबिक यह व्यवस्था गणेशोत्सव के दौरान लोगों के सुरक्षित आवागमन और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए की गई है।
इन 19 मार्गों पर भारी वाहनों की नो एंट्री
1. तेलीबांधा थाना के सामने चौक
2. केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
3. महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1
4. राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1
5. पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1
6. संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1
7. भाठागांव चौक, रिंग रोड-1
8. कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1
9. रायपुरा चौक, रिंग रोड-1
10. डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
11. अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
12. टाटीबंध चौक
13. हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
14. गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
15. गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
16. पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी
17. विधानसभा रोड, वीआईपी तिराहा
18. एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
19. कचना रेलवे क्रॉसिंग
6 मार्गों पर हल्के मालवाहकों पर भी रोक
गणेशोत्सव को देखते हुए तेलघानीनाका और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में हल्के मालवाहक वाहनों के प्रतिबंध का समय भी बढ़ाया गया है। पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर सहित अन्य हल्के मालवाहक वाहनों पर अब शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। यह व्यवस्था भी 27 सितंबर तक लागू रहेगी। पहले इन वाहनों के लिए शाम 5 से रात 7 बजे तक प्रतिबंध था।
इन मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग होते हुए तेलघानीनाका चौक
राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
फाफाडीह चौक से स्टेशन चौक होते हुए तेलघानीनाका चौक
चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज, नर्मदापारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट
कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज व अंडरब्रिज होकर तेलघानीनाका चौक
नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर
28 सितंबर से पुराने नियम रहेंगे लागू
पुलिस के अनुसार गणेशोत्सव के दौरान इन मार्गों पर शाम से रात तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और दर्शकों की आवाजाही हो रही है। ऐसे में मालवाहक वाहनों की आवाजाही नियंत्रित कर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने का प्रयास किया गया है। 28 सितंबर से संबंधित क्षेत्रों में वाहनों के लिए पहले से लागू प्रतिबंधित आदेश फिर यथावत प्रभावशील रहेंगे।
