-सुप्रीम कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के खिलाफ दायर मामला खारिज कर दिया
नई दिल्ली। supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को राहत देते हुए अदालत ने उनके खिलाफ बलात्कार का मामला रद्द कर दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि संबंधित महिला ने 8 अन्य लोगों के खिलाफ भी इसी तरह के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने महिला को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय महिला ने 2021 में दिल्ली के महरौली थाने में सेवानिवृत्त आर्मी कैप्टन राकेश वालिया के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। महिला ने आरोप लगाया था कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया गया। इसके बाद वालिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह धन उगाही की साजिश है, लेकिन उच्च न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं दी।
इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) का दरवाजा खटखटाया। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि महिला ने एफआईआर तो दर्ज कराई, लेकिन जांच में कभी सहयोग नहीं किया। इस सुनवाई के दौरान यह भी पता चला कि महिला ने अलग-अलग पुलिस थानों में 8 और लोगों के खिलाफ इसी तरह की एफआईआर दर्ज कराई थी।
इसके बाद न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की सुप्रीम कोर्ट (supreme court) की पीठ ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद कहा कि यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। अदालत ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय से ही राहत मिलनी चाहिए थी। इस टिप्पणी के बाद न्यायाधीश ने सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी के खिलाफ दायर मामला खारिज कर दिया।