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State Government ने इस योजना के लिए जारी की 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि

The State Government released an amount of more than Rs 12 crore for this scheme.

State Government

रायपुर/नवप्रदेश। State Government : छत्तीसगढ़ शासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा वनवासियों तथा लघु वनोपज संग्राहकों के हित में कई अहम् निर्णय लिये गये हैं। इनमें शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना भी शामिल है।

यह योजना राज्य (State Government) में 5 अगस्त 2020 से तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित है। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना का कुशलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है।

तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को मिली सामाजिक सुरक्षा

गौरतलब है कि राज्य (State Government) में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना विगत 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 से 50 वर्ष तक हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को दो लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

दुर्घटना से मृत्यु होने पर दो लाख रूपए की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की जाती है। दुर्घटना से पूर्ण नि:शक्तता की स्थिति में दो लाख रूपए तथा आंशिक नि:शक्तता की स्थिति में एक लाख रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

इसी तरह तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 51 से 59 वर्ष के बीच हो, उसकी सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा उत्तराधिकारी को 30 हजार रूपए दी जाती है।

दुर्घटना से मृत्यु होने पर 75 हजार रूपए की सहायता अनुदान राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण नि:शक्तता की स्थिति में 75 हजार रूपए तथा आंशिक नि:शक्तता की स्थिति में 37 हजार 500 रूपए की सहायता अनुदान राशि दुर्घटनाग्रस्त पात्र तेंदूपत्ता संग्राहक को प्रदान की जाती है।

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