भोपाल(मध्यप्रदेश)/नवप्रदेश। रायपुरा के तहसीलदार (tehsildar) पर हमला (attack) करने वाले भाजपा विधायक (bjp mla) को कोर्ट ने दो साल (two years imprisonment) की सजा सुनाई है।
विधायक के अलावा मामले में दोषी करार दिए गए 12 अन्य लोगों को भी दो साल (two years imprisonment) की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह की विशेष अदालत ने इसके साथ ही सभी पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। भोपाल कोर्ट द्वारा सजा सुनाए गए भाजपा विधायक (bjp mla) का नाम प्रह्लाद लोधी है, वे पन्ना जिले से हैं। हालाँकि बाद में उन्हें जमानत मिल गयी
वर्ष 2014 का है मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 28 अगस्त 2014 का है। रायपुरा के तहसीलदार (tehsildar) आरके वर्मा ने रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को जब्त कर सिमरिया पुलिस स्टेशन में रखा था। इसके बाद जब वर्मा अपने घर जा रहे थे तो लोधी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर हमला (attack) कर दिया और गाली गलौंच भी की। इस घटना के बाद सभी पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था।