शैक्षणिक वातावरण में अनुशासनहीनता और निर्वाचन कार्य में गंभीर लापरवाही को देखते हुए बलौदाबाजार जिले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। जिले के एक प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षकों को मद्यपान कर विद्यालय आने, शाला समय में अनुपस्थित रहने और बीएलओ ड्यूटी में कोताही बरतने के आरोपों पर तत्काल प्रभाव से निलंबित (Teacher Suspension Chhattisgarh) कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विकासखंड सिमगा के शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और सहायक शिक्षक (एलबी) संदीप कुमार साहू पर आरोप है कि वे शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और कार्य के दौरान अनुपस्थित पाए गए। इससे विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था बाधित हुई।
इसी प्रकार, विकासखंड सिमगा की ही शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा में नियुक्त सहायक शिक्षक (एलबी) मिथलेश कुमार वर्मा को निर्वाचन कार्य में बीएलओ के रूप में लगाए जाने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने का दोषी पाया गया।
जिला शिक्षा अधिकारी ने तीनों शिक्षकों के आचरण को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन मानते हुए तत्काल निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कसडोल और पलारी निर्धारित किया गया है।
नियमों के अनुसार, निलंबन (Teacher Suspension Chhattisgarh) अवधि में वे जीवन निर्वाह भत्ता के पात्र रहेंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि शिक्षा और निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई अन्य शिक्षकों और अधिकारियों के लिए भी सख्त संदेश है।

