–Talaak: दहेज प्रताडऩा सहित अन्य धाराओं में पति के खिलाफ मामला दर्ज
रायपुर। Talaak: शादी के 11 वर्ष बाद घरेलू विवाद पर पत्नी को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडि़त कर मारपीट करने के बाद तीन बार तलाक कहकर तीन साल की बेटी को अपने साथ ले गया। घटना की रिपोर्ट सिविललाईन थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार राजा तालाब रायपुर निवासी पीडि़ता मोहसीना खानम 29 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थिया का 2009 में प्रेम विवाह जाहिर हुसैन 34 वर्ष उफ पालू ईरानी निवासी रेल्वे क्रार्सिग के पास ईरानी डेरा रायपुर से हुआ था।
शादी के बाद घरेलू विवाद पर गाली-गलौच कर मारपीट कर शारीरिक व मानसिंक रुप से प्रताडि़त करता था। 26 सिंतबर 2020 को पति घरेलू विवाद पर गाली-गलौच कर मारपीट करने के पश्चात तीन बार तलाक-तलाक (Talaak) कहकर तीन साल की बेटी को जबरन उठाकर ले गया।
9 व 10 दिसंबर 2020 को कॉल करके गाली-गलौचकर जान से मारने की धमकी दिया। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 498ए 506 बी एवं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 का अपराध घटित पाये जाने पर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है।