महासमुंद/नवप्रदेश। Suspended Big News : महासमुंद जिले के कलेक्टर निलेश क्षीरसागर ने तहसील कार्यालय सरायपाली के रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) को सिविल सेवा (आचरण) के विपरीत कार्य करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
गौरतलब है कि रोशन लाल सोनी का अनुविभागीय अधिकारी (Suspended Big News) (राजस्व) कार्यालय बागबाहरा में रीडर के पद पर रहते हुए डायवर्सन के प्रकरण में किसी व्यक्ति से 30 हजार रूपए लेने और बाद में पुनः 10 हजार रूपए की राशि मांग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है।
रोशन लाल सोनी (सहायक वर्ग-2) का यह (Suspended Big News) कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आता है। निलंबन की अवधि में रोशन लाल सोनी का मुख्यालय तहसील कार्यालय महासमुंद निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।