-महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज
नई दिल्ली। Indecent post on social media: सोशल मीडिया पर किए गए अभद्र पोस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त ने तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार की बेंच ने कहा कि यदि कोई वक्ति सोशल मीडिया पर अभद्र और अपमानजनक पोस्ट डालता है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। केवल माफी से काम नहीं चलेगा।
जस्टिस ने कहा कि ऐसे ही लोग अभद्र टिप्पणी कर के दूसरों को अपमानित करते है और माफी मांग लेते है ऐसे में वे अपराधिक कार्यवाही से बच जाते है। लेकिन अब उन्हें अपने किए का नजीता भुगताना ही पड़ेगा सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने तमिल एक्टर और पूर्व विधायक एस वे शेखर (72) के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। उनके खिलाफ महिला पत्रकारों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का केस दर्ज है।
क्या है मामला
मामला 2018 का है। शेखर ने अपने फेसबुक पर महिला पत्रकारों को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक पोस्ट किया था। दरअसल एक महिला पत्रकार ने तमिलनाडु के तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित पर अभद्रता का आरोप लगाया था। शेखर ने महिला पत्रकार के इसी आरोप को लेकर अपनी राय दी थी।
उनके इस पोस्ट के बाद काफी विवाद हुआ था। डीएमके ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। शेखर ने बाद में माफी मांगी थी और पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, लेकिन इस पोस्ट को लेकर उनके खिलाफ तमिलनाडु में केस दर्ज किए गए थे।