Supreme Court Petition : मध्य प्रदेश के खुराई से भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है (Supreme Court Petition)। यह याचिका उस हादसे से जुड़ी है जिसमें एक बच्चा हाई-टेंशन तार की चपेट में आकर स्थायी रूप से विकलांग हो गया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए मध्य प्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
याचिका में क्या है मांग?
विधायक भूपेंद्र सिंह और उनके भतीजे लखन सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।
पीड़ित बच्चे को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले।
खुराई क्षेत्र में चल रही कथित अवैध खनन और पत्थर इकाइयों को तत्काल बंद किया जाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्वेस ने दलील दी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) पहले ही राज्य सरकार को पीड़ित को अंतरिम राहत देने और आरोपियों पर कार्रवाई(Supreme Court Petition) करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
हादसा कैसे हुआ?
आरोप है कि विधायक के भतीजे लखन सिंह की पत्थर तोड़ने वाली इकाई के पास अवैध रूप से पत्थरों का ढेर लगा था। खेलते हुए बच्चा जब अपनी गेंद लेने वहां चढ़ा तो ऊपर से गुज़र रही हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। हादसे में बच्चा 70 प्रतिशत विकलांग हो गया और उसका एक हाथ काटना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
अदालत ने साफ कहा है कि इस मामले (Supreme Court Petition) में सभी पक्षों को जवाब देना होगा। कोर्ट अब यह तय करेगा कि क्या खुराई इलाके की इन अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और पीड़ित को उचित न्याय दिलाया जाए।