नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने ओडिशा (Odisha) में पुरी जगन्नाथ यात्रा (Puri Jagannath Rathyatra) को सोमवार को सशर्त हरी झंडी (Give conditional green signal) दे दी।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर रथयात्रा (Puri Jagannath Rathyatra) निकालेगी और सुरक्षा के उपाय करेगी।
आदेश सुनाते वक्त मुख्य न्यायाधीश का माइक बीच में ही बंद हो गया। बाद में उन्होंने कहा कि खंडपीठ के दोनों साथी न्यायाधीशों के आदेश की प्रति देख लेने के बाद संबंधित विस्तृत आदेश वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
न्यायमूर्ति बोबडे ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे में देखकर श्रद्धालुओं (Puri Jagannath Rathyatra) को रोकने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा, हम सरकार को यह नहीं कह रहे कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन हम कुछ शर्तों के साथ इसकी (रथयात्रा की) (Puri Jagannath Rathyatra) अनुमति दे रहे हैं।