नई दिल्ली/नवप्रदेश। सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म (Nirbhaya gang rape) और हत्या कांड के चारों आरोपियों (Four accused) को अलग अलग फांसी (Hanging) नहीं दिए जाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर मंगलवार को चारों दोषियों को नोटिस जारी किए।
Nirbhaya Gang rape : चारों दोषियों को 22 जनवरी सुबह 7 बजे फांसी
न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की विशेष खंडपीठ ने केंद्र की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की सुनवाई करते हुए चारों दोषियों को नोटिस जारी किया तथा मामले की सुनवाई के लिए गुरुवार की सुबह साढ़े दस बजे का समय निर्धारित किया।
Nirbhaya gang rape case: डेथ वारंट पर अब सुनवाई 7 जनवरी को, दोषियों को…
न्यायालय ने हालांकि, यह स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में दोषियों को अलग अलग या एक साथ फांसी दिए जाने के कानूनी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा और इस मामले के लंबित रहने का असर फिलहाल चारों दोषियों की कानूनी प्रक्रिया पर नहीं होगा।