नईदिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव करवाने की मांग संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए गये 2019 के लोकसभा चुनावों को निरस्त करने और इसे मतपत्रों के माध्यम से फिर से कराये जाने के निर्देश संबंधी दायर की गई थी। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका के माध्यम से दावा किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव सिर्फ मतपत्रों के जरिये ही कराये जा सकते हैं। इसलिए हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि विभिन्न विपक्षी दलों की तरफ से ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाये जाते रहे हैं, हालंकि आयोग की तरफ से बार-बार ईवीएम में गड़बड़ी की किसी भी आशंका को खारिज किया जाता रहा है।