नयी दिल्ली/नवप्रदेश। सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केन्द्र सरकार (Central government) को स्पेक्ट्रम बैंक (Spectrum bank) की गारंटी (Guarantee)के लिए उद्योगपति अनिल अंबानी को 104 करोड़ रुपए लौटाने के आदेश दिया है। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल अनिल अंबानी ने स्पेक्ट्रम बैंक गारंटी के लिए 104 करोड़ रुपए जमा कराए थे।
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जिसे आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने वापस करने के लिए निर्देश जारी किया। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे इस अपील में कोई वैध वजह नजर नहीं आती।
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केंद्र ने टीडीसैट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दूरसंचार विभाग को आरकॉम को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये आरकॉम को वापस करने का आदेश दिया था।
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केंद्र सरकार (Central government) ने 774 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली के लिए आरकॉम द्वारा उसके पास जमा 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया था। टीडीसैट ने इसी राशि में से स्पेक्ट्रम शुल्क वसूली के बाद शेष राशि लौटाने को कहा था।