-प्रदेश में सभी राजस्व प्रकरणों का ई-कोर्ट में पंजीयन करना होगा अनिवार्य
-सरगुजा संभाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक वीडियों कॉन्फ्रेसिंग से ली
रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश (state) के राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री जयसिंह अग्रवाल (Minister Jaisingh Agrawal) ने सरगुजा सम्भाग के राजस्व अधिकारियों की बैठक वीडियों कॉन्फ्रेसिंग (Revenue officials meeting video conferencing) के जरिए ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी राजस्व प्रकरणों का ई-कोर्ट में अनिवार्य रूप से पंजीयन करने के निर्देश दिए है।
पांच जिलों के कलेक्टर और संभागायुक्त हुए शामिल
बैठक में राजस्व विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य आयुक्त, भूअभिलेख, सरगुजा संभागायुक्त सहित सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, बलरामपुर और कोरिया जिले के कलेक्टर शामिल हुए। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को राजस्व प्रकरणों में मुआवजा, बटंाकन, सीमांकन, भूअभिलेखों का अद्यतीकरण, ऑनलाईन पंजीयन, ई-कोर्ट के क्रियान्वयन, नगरीय क्षेत्रों मे भूमि बंटन, तहसील स्तर पर माडर्न रिकार्ड रूम, विवादित और अविवादित नामांतरण, बटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की।
समय सीमा में कार्यवाही करने निर्देश
श्री अग्रवाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत् दर्ज प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। राजस्व मंत्री ने पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारीश से क्षति एवं प्रभावितों को सहायता के संबंध में की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। उन्होंने खरीफ एवं रबी फसलों के गिरदावरी कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए है।
भू-अभिलेखों में भू-स्वामियों के डिजिटल हस्ताक्षर
भू-अभिलेखों में भू-स्वामियों के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कराने के निर्देश दिए हैं, इसी तरह से पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर नामान्तरण पंजी में दर्ज कर नामान्तरण की कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए है।
अविवादित नामान्तरण प्रकरणों में पंजीयन कार्यालय से प्राप्त सूचना की तिथि से 45 दिवस के भीतर अभिलेख दुरुस्त अनिवार्य रूप से किया जाए, जिससे किसानों को रिकार्ड दुरूस्ती के लिए अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने में कोई समस्या आ रही है तो राजस्व सचिव के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्रता से निपटाए।